खरसिया बीईओ लक्ष्मी नारायण पटेल को सारंगढ़-बिलाईगढ़ DEO का अतिरिक्त प्रभार


सारंगढ़-बिलाईगढ़। लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ने 3 सितंबर 2026 को आदेश क्र. 2233 जारी कर सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जोईध्या राम डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छ.ग. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा, रायपुर नियत किया गया है।


आदेश में डहरिया के पूर्व पद का उल्लेख बीईओ बसना, जिला महासमुंद के रूप में है। उनके स्थान पर खरसिया बीईओ लक्ष्मी नारायण पटेल को सारंगढ़-बिलाईगढ़ DEO का अतिरिक्त प्रभार और आहरण-संवितरण अधिकार सौंपा गया है।


कारण गायब, सवाल बरकरार

सबसे बड़ा सवाल निलंबन की वजह को लेकर है। आदेश में केवल नियम का उल्लेख है, आरोप या शिकायत का जिक्र नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि DEO स्तर के अधिकारी पर सीधे निलंबन की गाज गिरी? क्या मामला लापरवाही, शिकायत या किसी गंभीर अनियमितता से जुड़ा है? विभाग ने वजह सार्वजनिक क्यों नहीं की?


दूसरा सवाल व्यवस्था पर है। एक बीईओ पर दूसरे जिले के DEO का अतिरिक्त भार लादना क्या शिक्षा व्यवस्था पर दबाव नहीं बढ़ाएगा? क्या यह अस्थायी जुगाड़ है?


फिलहाल निलंबन की पुष्टि हो गई है, लेकिन असली परीक्षा अब विभागीय जांच की होगी। यदि आरोप गंभीर हैं तो खुलासा होना चाहिए, अन्यथा अधिकारी को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए।