सूरजपुर। जीवित महिला को मृत बताकर उसकी जमीन का नामांतरण और विक्रय करने के मामले में 16 महीने बाद पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार संजय कुमार राठौर के खिलाफ FIR दर्ज की है।
छत्तीसगढ़ पुलिस के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 03 अगस्त 2026 को झिलमिली थाना में अपराध क्रमांक 0185/2026 दर्ज है। FIR में BNS की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) और LCG की धारा 34(1)(A) शामिल हैं। जांच की गोपनीयता के कारण शिकायतकर्ता और आरोपी का नाम पोर्टल पर नहीं दिखाया गया है।
‘घटती-घटना’ ने उठाया था मामला
इस पूरे प्रकरण को दैनिक घटती-घटना ने मई 2025 से लगातार प्रकाशित किया। अखबार ने सवाल उठाया कि बिना सत्यापन नामांतरण कैसे हुआ और मृत्यु प्रमाण पत्र किस आधार पर बना। लगातार खबरों के बाद प्रशासन हरकत में आया।
पहले निलंबन, अब आपराधिक मामला
शिकायतकर्ता शैल कुमारी दुबे, निवासी ग्राम कोयलारी भैयाथान का आरोप है कि उनकी जमीन खसरा 344 को उन्हें मृत दर्शाकर नामांतरण कर दिया गया। मामले में 13 जून 2025 को सरगुजा संभागायुक्त ने प्राथमिक जांच में आरोप गंभीर पाते हुए संजय राठौर को निलंबित कर दिया था। बाद में उनका स्थानांतरण कोरिया जिले की बचरापोड़ी तहसील में हुआ।
अब जांच
पुलिस अब दस्तावेजों की जांच और गवाहों के बयान लेगी। साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया जाएगा। साथ ही विभागीय जांच भी अंतिम चरण में है।
नोट: आरोप सिद्ध होने तक सभी आरोपी निर्दोष माने जाएंगे।_
कैलाश आचार्य (स्वतंत्र पत्रकार)
संपादक - CG EYE 24 NEWS
"इस प्रकरण को दैनिक घटती-घटना ने लगातार फॉलो किया था"_

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